ध्रुव राठी पर मानहानि का केस: कोर्ट ने बीजेपी नेता पर ठोका 5 हजार का जुर्माना, सुनवाई टाली – Defamation case against Dhruv Rathee
नई दिल्ली, 7 दिसंबर 2025: Defamation case against Dhruv Rathee यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा लड़ रहे बीजेपी नेता सुरेश करमशी नखुआ को दिल्ली की अदालत ने करारा झटका दिया है। कोर्ट ने नखुआ पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए मामले की अगली सुनवाई 11 मार्च 2026 के लिए टाल दी। जज प्रीतम सिंह ने नखुआ को हलफनामे में गलतियां सुधारने का आखिरी मौका दिया, लेकिन बार-बार देरी की वजह से सख्त रुख अपनाया।
यह केस जुलाई 2024 से चल रहा है, जब नखुआ ने राठी के एक यूट्यूब वीडियो ‘My Reply to Godi Youtubers | Elvish Yadav | Dhruv Rathee’ पर आपत्ति जताई। वीडियो में राठी ने नखुआ को “हिंसक और अपमानजनक ट्रोल” बताया था, जिससे नखुआ की छवि खराब होने का दावा किया गया।
नखुआ ने 20 लाख रुपये के हर्जाने की मांग की थी। लेकिन सुनवाई में बार-बार अफिडेविट में खामियां पकड़ी गईं—सितंबर 2024 में गलतियां सुधारने को कहा गया, फिर भी नया अफिडेविट भी दोषपूर्ण निकला।
कोर्ट ने नोटरी को भी नोटिस जारी किया।पिछली सुनवाई में नखुआ के पुराने वकील ने केस से किनारा कर लिया, और नए वकील जगदीश त्रिवेदी ने वकालतनामा दाखिल करने के बहाने और टालमटोल की।
Defamation case against Dhruv Rathee
राठी के वकील सत्विक वर्मा और नकुल गांधी ने इसे अदालत की अवमानना बताया और केस खारिज करने की मांग की। कोर्ट ने ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत बहस आगे बढ़ाने का आदेश दिया।सोशल मीडिया पर यह खबर वायरल हो रही है। यूजर्स राठी के समर्थन में पोस्ट कर रहे हैं, जैसे एक यूजर ने लिखा, “सच के सामने न ‘ताकत’ चलती है, न ‘पद’।
कानून को ड्रामा पसंद नहीं—सबूत चाहिए।” वहीं, लाइव लॉ हिंदी ने ट्वीट किया, “कोर्ट ने बीजेपी नेता से नाराज़ होकर लगाया 5 हजार का जुर्माना।”यह मामला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राजनीतिक आलोचना के बीच संतुलन का प्रतीक बन गया है। राठी, जो जर्मनी से भारत की राजनीति पर तीखे कमेंट्री के लिए मशहूर हैं, अक्सर बीजेपी समर्थकों के निशाने पर रहते हैं। नखुआ, मुंबई बीजेपी के प्रवक्ता, ने वीडियो को “भड़काऊ” बताया था, लेकिन कोर्ट अब तक उनकी दलीलों से प्रभावित नहीं दिखा।
क्या यह केस राठी के हक में जाएगा? अगली सुनवाई पर सबकी नजरें टिकी हैं।
#DhruvRathee #BJP #DefamationCase #DelhiCourt

राकेश पांडेय मुख्य संपादक रिलाएबल मीडिया भारत है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता में 20 वर्षो से अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

